राजस्थान में फिर चिंकारा का शिकार! दो हिरणों की बेरहमी से हत्या

राजस्थान में फिर चिंकारा का शिकार! दो हिरणों की बेरहमी से हत्या
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बालोतरा/जयपुर : राजस्थान में फिर से चिंकारा हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। जिसके बाद अब बालोतरा में बवाल शुरू हो गया है। दरअसल, बीती रात भलीसर तेजे की ढाणी के समीप अज्ञात लोगों ने चिंकारा हिरण की पीट पीटकर कर हत्या कर दी। इस दौरान हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़कर आए, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए। इस घटना से वन्य जीव प्रेमियों में रोष व्याप्त हो गया है। बता दें कि राजस्थान में चिंकारा हिरण के शिकार को लेकर सख्त कानून है। फिर भी लोगों में इसके लेकर कोई भय नहीं है।

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दो चिंकारा हिरण की पीट कर हत्या

हैरान कर वाली यह घटना भलीसर के तेजे की ढाणी से सामने आई है। जहां बीती रात अज्ञात लोगों ने दो चिंकारा हिरण को लाठियां से बुरी तरह पीटकर उनकी हत्या कर दी। इस दौरान लाठियां के ताबड़तोड़ वार से हिरण चीख उठे। उनकी आवाज जब ग्रामीण ने सुनी तो सभी एकजुट होकर दौड़ पड़े। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ आते देखकर आरोपी हिरण के शवों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस पर ग्रामीणों ने उनका पीछा किया, लेकिन रात के अंधेरे में बदमाश आंखों से ओझल हो गए।

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घटना से वन्य जीव प्रेमियों में आक्रोश

इधर, दो चिंकारा हिरण की मौत का मामला सामने आया, तो वन्य जीव प्रेमियों में आक्रोश फैल गया। लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वन विभाग ने हिरण के शव को अपने कब्जे में लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 युवकों को हिरासत में लिया है। जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके पर वन विभाग को मृतक हिरण, लाठिया, बाइक और टॉर्च मिली है।

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चिंकारा हिरण के शिकार की नहीं रुक रही है घटना

बता दे कि चिंकारा हिरण के शिकार की घटनाएं समय-समय पर लगातार सामने आती है। इससे पहले पिछले साल जून 2025 में भी बाड़मेर जिले से चिंकारा हिरण के अवैध शिकारी में घटना सामने आई। इसको लेकर विश्नोई समाज ने जमकर बवाल किया। इस दौरान हिरण के शव को डीफ्रीज में रखकर आंदोलन किया गया। बाद में वन विभाग और पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 25 लोगों को हिरासत में लिया। जिनसे कड़ी पूछताछ के बाद पांच आरोपियों ने वारदात करना कबूल किया।

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चिंकारा हिरण के लिए है सख्त कानून

बता दें कि राजस्थान में चिंकारा हिरण के शिकार को लेकर सख्त कानून है। चिंकारा हिरण की सुरक्षा को सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान के अनुसार चिंकारा हिरण का शिकार करता है, या उनके मांस, सिंग और खाल पास में पाए जाते हैं, तो उसे तीन से सात साल तक कठोर कारावास की सजा प्रस्तावित है। इसके अलावा 25000 हजार जुर्माना है। इसके अलावा यह अपराध एक गैर जमानती अपराध है।

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मनीष बागड़ी प्रोफ़ाइल फोटो

पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखना पसंद है, पत्रकारिता में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में ‘स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स’ लिखता हूं, पत्रकारिता के इस सफर में राजस्थान पत्रिका, A1टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल, दैनिक रिपोर्टर्स.com जैसे न्यूज़ प्लेटफार्म पर भी कार्य किया है।

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मनीष बागड़ी, Author

पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखना पसंद है, पत्रकारिता में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में 'स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स' लिखता हूं, पत्रकारिता के इस सफर में राजस्थान पत्रिका, A1टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल, दैनिक रिपोर्टर्स.com जैसे न्यूज़ प्लेटफार्म पर भी कार्य किया है। Follow us - manishbagdi.reporter@gmail.com, www.thepoliticaltimes.live,