नरेश मीणा के भाग्य का फैसला कल! जमानत मिलेगी या नही, जानिए आज क्या हुआ कोर्ट में

नरेश मीणा के भाग्य का फैसला कल! जमानत मिलेगी या नही, जानिए आज क्या हुआ कोर्ट में
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टोंक : समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड के मुख्य आरोपी नरेश मीणा ने बीते दिनों नगर फोर्ट पुलिस थाने में सरेंडर किया। इस मामले में टोंक एसटी एससी कोर्ट में सोमवार को नरेश की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में जज आरती माहेश्वरी ने दोनों पक्ष सुनते हुए सोमवार को यह मामला पेंडिंग रख दिया हैं। बताया जा रहा है कि अब मंगलवार को इस मामले में फैसला आ सकता है। इसको लेकर नरेश के वकील फतेह लाल मीणा को उम्मीद हैं कि उन्हें जमानत मिल सकती है। इधर, इस संभावनाओं को लेकर अब सियासत में हलचल मच गई है।

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मामले में बहस पूरी, कल आ सकता है फैसला

बता दें कि 6 अगस्त को नरेश मीणा ने एसटी एसटी कोर्ट के जमानत निरस्त करने के बाद नगर फोर्ट पुलिस थाने में आत्म समर्पण किया था। इसके साथ ही उनके वकील फतेह राम मीणा ने उसी दिन 6 अगस्त को नरेश की दोबारा जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई। जिसकी आज 10 अगस्त को सुनवाई हुई। एडवोकेट फतेह राम मीणा ने फोन पर ‘द पॉलिटिकल टाइम्स’ को बताया कि इस मामले में बहस पूरी हो गई है। संभावना है कि कल इस मामले में कोर्ट की जज आरती महेश्वरी अपना फैसला सुना सकती हैं। उन्हें उम्मीद है कि नरेश को कल जमानत मिल सकती है।

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नरेश के वकील ने कोर्ट में दिए यह तर्क

इधर, नरेश मीणा के वकील फतेह राम मीणा ने बताया कि बहस के दौरान उन्होंने कोर्ट में तीन प्रमुख तर्क दिए। इनमें पहला तर्क था कि जब हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल के लिए स्टे दे रखा है, तो फिर जमानत को रद्द नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा एसटी एससी कोर्ट में नगरफोर्ट पुलिस ने जिन तथ्यों को पेश कर जमानत रद्द करवाई। जबकि वे तथ्य उस समय मौजूद नहीं थे। कोर्ट में जिन एफआईआर का हवाला दिया गया है, वह तो बाद में दर्ज की गई। इसी तरह पीपलोदी हादसे के दौरान जो मामला दर्ज हुआ था, उस समय न तो चालान पेश हुआ है, ना प्रसंज्ञान लिया गया है। ऐसी स्थिति में नरेश की जमानत को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि नरेश मीणा को नियमित जमानत देकर जेल से रिहा किया जाए।

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शर्तों के उल्लंघन पर जमानत हुई थी

बता दें कि नरेश मीणा समरावता हिंसा मामले में करीब 8 महीने तक जेल में बंद रहे। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। जिसमें उन्होंने किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी स्वागत समारोह में माला और साफा भी नहीं पहनेंगे। दरअसल, पिछले साल 25 जुलाई को झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल के कमरे की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की मौत हुई थी। इस मामले में नरेश मीणा ने झालावाड़ में अस्पताल के बाहर धरना दिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई। नगर फोर्ट पुलिस ने इसी मामले को आधार बनाते हुए बीते दिनों एसटी एससी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। जिसकी सुनवाई के बाद नरेश मीणा की जमानत रद्द हुई।

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मनीष बागड़ी जनर्लिस्ट द पॉलिटिकल टाइम्स
मनीष बागड़ी, राजनीतिक पत्रकार और द पॉलिटिकल टाइम्स के संपादक हैं। पत्रकारिता में 25 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ वे पॉलिटिकल आर्टिकल्स, प्रशासनिक खबरों और विशेष स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं और IAS, IPS जैसे अधिकारियों से जुड़ी विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध, राजनीतिक रैलियां, सभाएं और ऐतिहासिक स्थलों जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1 टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल और दैनिक रिपोर्ट्स.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्य किया। संपर्क: manishbagdi.reporter@gmail.com | वेबसाइट: www.thepoliticaltimes.live
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मनीष बागड़ी, Author

मनीष बागड़ी, राजनीतिक पत्रकार और द पॉलिटिकल टाइम्स के संपादक हैं। पत्रकारिता में 25 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ वे पॉलिटिकल आर्टिकल्स, प्रशासनिक खबरों और विशेष स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं और IAS, IPS जैसे अधिकारियों से जुड़ी विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध, राजनीतिक रैलियां, सभाएं और ऐतिहासिक स्थलों जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1 टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल और दैनिक रिपोर्ट्स.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्य किया। संपर्क: manishbagdi.reporter@gmail.com | वेबसाइट: www.thepoliticaltimes.live