नरेश मीणा 6 अगस्त यानी कल करेंगें सरेंडर! जानिए अब क्या होगा अगला कदम

नरेश मीणा 6 अगस्त यानी कल करेंगें सरेंडर! जानिए अब क्या होगा अगला कदम
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टोंक : थप्पड़ कांड से चर्चा में आए भगत सिंह सेना के प्रमुख नरेश मीणा 6 अगस्त को नगरफोर्ट पुलिस थाने में सरेंडर करेंगे। इसको लेकर टोंक पुलिस अलर्ट हो गई है। इस दौरान नरेश के अपने समर्थकों के साथ सुबह 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। बीते दिनों हाई कोर्ट की सशर्त जमानत को टोंक एसटी एससी कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जिसके बाद उन्हें 6 अगस्त तक सरेंडर करने के निर्देश दिए। इधर, नरेश मीणा के सरेंडर करने की सूचना से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है।

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13 जुलाई को रद्द हुई थी जमानत

देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव में वर्ष 2024 में समरावता हिंसा के चलते नरेश मीणा को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस दौरान करीब 8 महीने की हिरासत के बाद हाईकोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को उन्हें सशर्त जमानत दी, लेकिन नगरफोर्ट थाना पुलिस ने एसटी एससी कोर्ट टोंक में नरेश पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनकी जमानत रद्द करने की याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने नरेश मीणा को 6 अगस्त तक सरेंडर करने के निर्देश दिए। इसी आदेश के तहत नरेश मीणा 6 अगस्त को सुबह 10:00 बजे नगर फोर्ट पुलिस थाने पहुंचेंगे, जहां वह सरेंडर करेंगे।

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शर्तों की अवहेलना के कारण हुई जमानत रद्द

बता दें कि नरेश मीणा को 14 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी। इसमें उन्हें किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन में शामिल होने, माला साफा आदि पहने और स्वागत सत्कार से दूर रहने के निर्देश दिए थे। झालावाड़ में पिछले साल पीपलोदी में स्कूल भवन की छत गिरने बच्चों की मौत के बाद नरेश मीणा ने आंदोलन किया। इस मामले में नरेश मीणा पर एफआईआर दर्ज हुई थी। नगरफोर्ट थाना पुलिस ने इस मामले को आधार बनाते हुए टोंक एसटी/एससी कोर्ट में नरेश मीणा की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।

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करीब 60 लोगों के खिलाफ चल रहा है मामला

समरावता हिंसा के मामले को लेकर यह मामला नरेश मीणा और अन्य करीब 60 लोगों के खिलाफ चल रहा है। इस मामले में सभी लोग जमानत पर चल रहे हैं। इसके अलावा लव कुश और मनराज मीणा को इस केस का सह आरोपी बनाया गया है। जिन पर कोर्ट ने आरोप भी तय कर दिया हैं। उनके खिलाफ एफआईआर नंबर 167 के तहत यह केस विचाराधीन है। इधर, नरेश मीणा के वकील का कहना है कि उनके सरेंडर करने के बाद उसी दिन कोर्ट में उनकी जमानत के लिए फिर से याचिका दायर की जाएगी।

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मनीष बागड़ी जनर्लिस्ट द पॉलिटिकल टाइम्स
मनीष बागड़ी, राजनीतिक पत्रकार और द पॉलिटिकल टाइम्स के संपादक हैं। पत्रकारिता में 25 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ वे पॉलिटिकल आर्टिकल्स, प्रशासनिक खबरों और विशेष स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं और IAS, IPS जैसे अधिकारियों से जुड़ी विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध, राजनीतिक रैलियां, सभाएं और ऐतिहासिक स्थलों जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1 टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल और दैनिक रिपोर्ट्स.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्य किया। संपर्क: manishbagdi.reporter@gmail.com | वेबसाइट: www.thepoliticaltimes.live
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मनीष बागड़ी, Author

मनीष बागड़ी, राजनीतिक पत्रकार और द पॉलिटिकल टाइम्स के संपादक हैं। पत्रकारिता में 25 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ वे पॉलिटिकल आर्टिकल्स, प्रशासनिक खबरों और विशेष स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं और IAS, IPS जैसे अधिकारियों से जुड़ी विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध, राजनीतिक रैलियां, सभाएं और ऐतिहासिक स्थलों जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1 टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल और दैनिक रिपोर्ट्स.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्य किया। संपर्क: manishbagdi.reporter@gmail.com | वेबसाइट: www.thepoliticaltimes.live