नरेश मीणा के आत्म समर्पण से पहले जिले में निषेधाज्ञा! जानिए टोंक कलेक्टर के आदेश की वजह और क्या रहेगी पाबंदियां
टोंक : समरावता में थप्पड़ कांड से चर्चित भगत सिंह सेना के प्रमुख नरेश मीणा गुरुवार को नगरफोर्ट पुलिस थाने में सरेंडर करेंगे। इस बीच टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी ने 5 से 8 अगस्त की मध्य रात्रि तक टोंक शहर और उनियारा सर्किल में धारा 163 की निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस निषेधाज्ञा के पीछे नरेश मीणा के सरेंडर करने के दौरान कानून बिगड़ने की आंशका है। सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक संख्या में भीड़ के नगर फोर्ट पहुंचने की अपील की गई है। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर ने कानून व्यवस्था को देखते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की हैं। इधर, टोंक पुलिस और प्रशासन पूरी तरह चौकस हैं।
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नरेश मीणा के सरेंडर को लेकर यह है कार्यक्रम
टोंक कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया है कि टोंक एसटी एससी कोर्ट के निर्देश पर नरेश मीणा 6 अगस्त को सुबह सरेंडर करेंगे। उनके कार्यक्रम के अनुसार नरेश मीणा जयपुर से निवाई, टोंक होते हुए नगरफोर्ट पहुंचेंगे। आदेश में बताया कि इससे पहले नरेश टोंक मुख्यालय में न्यायालय में भी प्रस्तुत होंगे। नरेश मीणा के इस कार्यक्रम को देखते हुए टोंक शहर और उनियारा पुलिस वृत में जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह निषेधाज्ञा लगाई गई है। इधर, कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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कलेक्टर ने आदेश में यह लगाई पाबंदियां
टोंक कलेक्टर की ओर से जारी निर्देशों कई तरह की पाबंदिया लगाई गई है। इनमें भीड़ और प्रदर्शन पर रोक, बिना अनुमति 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस, धरना, सभा या भाषण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह हथियारों पर पाबंदी, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (रिवाल्वर, पिस्टल, लाठी, तलवार, चाकू, गंडासा आदि) या विस्फोटक/रासायनिक सामग्री लेकर घूमने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। आदेशों में आगे बताया कि उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा एसडीएम की अनुमति मिलने पर भी सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही उपयोग किया जा सकेगा। इस दौरान टोंक पुलिस की सोशल मीडिया पर पूरी नजर रहेगी। यदि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले भड़काऊ नारे, पम्पलेट या सोशल मीडिया (फेसबुक, एक्स/ट्विटर, व्हाट्सएप आदि) पर आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह नहीं फैलाता है, तो उस पर कार्रवाई होगी।
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आदेशों मेें इन लोगो को मिलेगी छूट
टोंक कलेक्टर के आदेश इस धारा में कुछ छूट भी दी गई है। इनमें ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मियों और होमगार्ड पर यह धारा लागू नहीं होगी। इसी तरह सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट होगी। दिव्यांग व बीमार व्यक्ति सहारे के लिए लाठी या बैसाखी का उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह विवाह, बारात और शवयात्रा पर ध्वनि और भीड़ संबंधी पाबंदियां लागू नहीं होंगी।
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पत्रकारिता में पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखने में विशेष रुचि। पत्रकारिता में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में ‘स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स’ लिखता हूं, इसके अलावा IAS, IPS जैसे ब्यूरोक्रेट्स को लेकर विशेष स्टोरी कवर करता हूं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपराध, पॉलिटिकल रैलियां, सभाएं, ऐतिहासिक स्थलों के महत्व जैसे कई विषयों पर भी स्टोरीज की हैं। इस सफर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल, दैनिक रिपोर्टर्स.com जैसे न्यूज़ प्लेटफार्म पर भी कार्य किया है।
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