मोडिफाइड वाहन और ब्लैक फिल्म की खैर नही! सीधे होगी बड़ी कार्रवाई
जयपुर : राजस्थान में अब अवैध तौर पर मोडिफाइड किए गए वाहन चालकों की अब खेर नहीं होगी। इसको लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन दिखाया है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के चलते ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। जहां अवैध मोडिफिकेशन वाहनों के जरिए गैरकानूनी कार्य किए जाते हैं। प्रदेश में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके। इसके अलावा नए नियमों के तहत अब नीली और लाल बत्ती लगाने। साथ ही ब्लैक फिल्म लगे हुए वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इधर, सरकार के इस नए नियम के बाद वाहन चालकों में खलबली मच गई है।
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ऐसे मोडिफाइड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई
सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अब परिवहन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिन वाहनों पर अवैध तौर पर मोडिफिकेशन किया गया है। इनमें प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न, अनादिकृत लाल और नीली बत्तियां, हूटर, ब्लैक फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अनाधिकृत शब्द चिन्ह और लेखन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ऐसे वाहनों को नियम विरुद्ध माना गया है। बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जिनसे स्पष्ट हुआ है कि ऐसे वाहनों का गैर कानूनी गतिविधियों में उपयोग होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
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तीन दिन में नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई
सीएम के निर्देश के तहत मोडिफाइड किए गए वाहन चालकों को चेतावनी जारी की गई है। इसके तहत अब परिवहन विभाग की ओर से वाहन स्वामियों को 3 दिन का मौका दिया गया है। इसके तहत जिन वाहनों पर अवैध मोडिफिकेशन नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और अन्य उल्लंघन किए गए हैं, उन्हें परिपत्र जारी होने की तिथि से तीन दिवस के भीतर ठीक करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने चेतावनी जारी किया कि अवधि समाप्त होने के बाद प्रदेश में विशेष जांच और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर फोकस
इधर, सीएम के निर्देश पर अब परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी प्लेट पर विशेष फोकस करेगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाई जाए। इसके अलावा फर्जी नंबर प्लेट, अपठनीय नंबर प्लेट, नंबर को स्टीकर या अन्य सामग्री से ढका हो, अनाधिकृत शब्द, चिन्ह, मोनोग्राम लगाना नियमों के विरुद्ध होगा। ऐसे मामलों में परिवहन विभाग वाहनों का चालान करेगा। साथ ही जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा वाहनों का पंजीकरण भी निलंबित किया जा सकता है।
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पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखना पसंद है, पत्रकारिता में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में ‘स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स’ लिखता हूं, पत्रकारिता के इस सफर में राजस्थान पत्रिका, A1टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल, दैनिक रिपोर्टर्स.com जैसे न्यूज़ प्लेटफार्म पर भी कार्य किया है।
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