धौलपुर : राजस्थान के धौलपुर में करीब 7 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने सात आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 9 नवंबर 2018 का कौलारी थाना क्षेत्र धौलपुर का है। जिसमें परिवादी देवेंद्र कुमार पुत्र रोशन लाल त्यागी निवासी हटिया पुरा ने कौलारी थाने में पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से हमला करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था।
अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि कौलारी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। उसी प्रकरण में अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर ने 14 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया है। जिसमें न्यायाधीश राकेश गोयल ने प्रकरण में विचारण के बाद दोषी पाए जाने पर हटिया पुरा थाना कौलारी निवासी नारायण पुत्र नेतराम, ख्यालीराम, रामनिवास और अशोक कुमार पुत्रगण नारायण सिंह, भूपेंद्र सिंह और सत्यप्रकाश पुत्रगण ख्यालीराम एवं प्रताप सिंह पुत्र तेज सिंह को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
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मनीष बागड़ी, Chief Editor
पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखना पसंद है, पत्रकारिता में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में 'स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स' लिखता हूं, पत्रकारिता के इस सफर में राजस्थान पत्रिका, A1टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल, दैनिक रिपोर्टर्स.com जैसे न्यूज़ प्लेटफार्म पर भी कार्य किया है।
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